सिमडेगा पीडीजे की अदालत ने गांजा तस्कर को सुनाई 15 साल की कठोर सजा तीन लाख जुर्माना

सिमडेगा:- सिमडेगा पीडीजे कमल कुमार मिश्रा की अदालत ने गांजा तस्कर के आरोप में जेल में बंद बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी दीनानाथ महतो को 15 वर्ष की कठोर सजा एवं ₹3लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं भरने पर एक बार अतिरिक्त सजा के निर्देश दिए ।इस संबंध में ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 51/19 धारा 414 एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इस संबंध में बताया गया कि 21 अक्टूबर 2019 को सुबह 9:30 बजे वाहन चेकिंग के क्रम में 1 सिल्वर रंग की बोलेरो गाड़ी जिसका नंबर OROZY0041 जिसे पकड़ा गया। तत्कालीन बीडीओ के द्वारा गाड़ी की तलाशी लेने पर 42 पैकेट में कुल 81.05 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस द्वारा अभियुक्त दीनानाथ को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया ।इधर अदालत में सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 9 गवाह एवं दस्तावेज उपलब्ध कराया गया सभी प्रकार के दलीलों को सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सिमडेगा के न्यायालय द्वारा उक्त सजा सुनाई अभियोजन पक्ष में प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा दलीलें पेश की।

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